Uttarakhand UCC Act 2024: धामी सरकार के UCC बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी,राज्य सरकार ने एक बयान के जरिए इसकी पुष्टि कीउत्तराखंड यूसीसी को पूर्ण रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
देहरादून,Uttarakhand UCC Act 2024: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने एक बयान के जरिए इसकी पुष्टि की। (उत्तराखंड यूसीसी एक्ट 2024) को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तराखंड यूसीसी को पूर्ण रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इससे पहले 29 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा था। इसके महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 6 फरवरी को यूसीसी बिल पेश किया था।
President Murmu approves Uttarakhand's UCC Bill
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— ANI Digital (@ani_digital) March 14, 2024
क्या है यूसीसी?
सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का विधानसभा में पारित होना उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है. उत्तराखंड के लिए विशेष सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर दिया गया।
बता दें कि यूसीसी विधेयक भारत में सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। इन मामलों में विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं। (Uttarakhand UCC Act 2024) यूसीसी सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका धर्म, लिंग या यौन रुझान कुछ भी हो। यूसीसी संविधान के राज्य नीति के गैर-न्यायसंगत निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने इसके बाध्यकारी कार्यान्वयन की पुरजोर वकालत की, जबकि अन्य ने धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता पर संभावित उल्लंघन के बारे में चिंता जताई।